मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर तय सीमा से हो कार्य- जिलाधिकारी पौड़ी

 मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर तय सीमा से हो कार्य- जिलाधिकारी पौड़ी

कोटद्वार उपजिलाधिकारी को रोडवेज बस अड्डा व अर्धसैनिक बल कैंटीन हेतु भूमि चयनित करने के निर्देश



  मंगलवार को जिलाधिकारी पौड़ी डॉ0 आशीष चौहान की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित हुई। जिलाधिकारी द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो कार्य प्रगति पर हैं उनका कार्य समय पर पूर्ण करना सुनिश्चित करें। जनपद में मुख्यमंत्री घोषणाएं कुल 251, जिसमें से 116 पूर्ण चुकी हैं तथा 43 कार्य प्रगति पर व अन्य पर भूमि हस्तातंरण की कार्यवाही की जा रही है।

        मंगलवार को मुख्यमंत्री घोषणा की बैठक में जिलाधिकारी ने संस्कृति विभाग द्वारा श्रीनगर में ऑडिटोरियम निर्माण कार्य की प्रगति कम होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कार्यदाई संस्था गढ़वाल मंडल विकास निगम को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये। इस दौरान उन्होंने लैंसडाउन विधानसभा के अंतर्गत मिनि स्टेडियम हेतु भूमि का चयन की कार्यवाही न करने पर युवा कल्याण अधिकारी को चेतावनी दी कि जल्द भूमि का चयन करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी कोटद्वार को कोटद्वार में रोडवेज बस अड्डा तथा अर्धसैनिक बल की कैंटिन के लिए भूमि का चयन करने के निर्देश भी दिये। इस दौरान उन्होंने समस्त कार्यदाई संस्थाओं को निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री घोषणा के कार्य निर्धारित तिथि तक पूर्ण करें। कहा कि जिन घोषणाओं में वन भूमि हस्तांतरण की कार्यवाही होनी है उसे 15 दिन के भीतर पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिये कि जल जीवन मिशन योजना के तहत हो रहे कार्यों में तेजी लाते हुए पूर्ण करें। जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिये कि जल जीवन मिशन की प्रगति हेतु समय-समय पर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करें।
         इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अपूर्वा पांडे, अधीक्षण अभियंता लोनिवि पीएस बृजवाल, अधीक्षण अभियंता पेयजल संजय सिंह, मुख्य शिक्षाधिकारी डॉ0 आनंद भारद्वाज, अधिशासी अभियंता लैंसडाउन पीएस बिष्ट, दुगड्डा डीपी सिंह, अधिशासी अभियंता जल संस्थान एसके रॉय सहित अन्य उपस्थित थे।


अवैध निर्माण,अवैध पातन में डीएम देहरादून ने राजस्व निरीक्षक को किया निलंबित ,नायब तहसीलदार पर एफआईआर


  एनफील्ड टी० कम्पनी विकासनगर में अनुमति से अधिक वृक्षों का पातन किये जाने तथा साल वृक्षों का अवैध पातन किये जाने तथा ग्राम सलियावाला तहसील विकासनगर जिला देहरादून के प्लॉट संख्या 262छ एवं 309क में अवैध निर्माण एवं अवैध पातन के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों के क्रम जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका ने गत दिवस उक्त क्षेत्रों के स्थलीय निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी प्रशासन, उप जिलाधिकारी विकासगनगर को जांच करने के निर्देश दिए गए थे। जांच में दोनों ही प्रकरणों में कार्मिकों की संलिप्तता परिलक्षित होने पर जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिकों का निलम्बन किया गया है। एनफील्ड टी० कम्पनी विकासनगर कि प्रकरण में जांच में कार्मिकों की संलिप्ता परिलक्षित होेने पर होने जिलाधिकारी ने तत्कालिक नायब तहसीलदार (से,नि) के विरूद्व प्राथमिकी दर्ज करने तथा राजस्व उप निरीक्षक जय सैनी को निलम्बित करने के आदेश दिए गए है। 

  इसी प्रकार सलियावाला तहसील विकासनगर जिला देहरादून के प्लॉट संख्या 262छ एवं 309क में अवैध निर्माण एवं अवैध पातन शिकायतों के सम्बन्ध में जांच में प्रकरण में क्षेत्र में अतिक्रमण एवं निर्माण की सूचना उच्चाधिकारियों को न दिए जाने तथा कार्मिकों की संलिप्ता परिलक्षित होने पर जिलाधिकाारी द्वारा सरदार सिंह चैहान, राजस्व निरीक्षक झाझरा, प्रदीप कुमार तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक झाझरा तथा शोभाराम जोशी, राजस्व उप निरीक्षक झाझरा को अपने दायित्वो का निर्वहन न किये जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, इसी क्रम में एनफील्ड टी० कम्पनी विकासनगर के प्रकरण में उप जिलाधिकारी, विकासनगर द्वारा अवगत कराया गया है कि जय सिंह सैनी, राजस्व उप निरीक्षक के द्वारा अपनी आख्या में स्थल पर कोई बाग/पेड़ नहीं है का उल्लेख किया गया है, जबकि स्थलीय निरीक्षण के दौरान वन विभाग के टीम द्वारा जंगल साल का होना बताया गया। प्रश्नगत प्रकरण में स्थलीय निरीक्षण ना करते हुए उच्चाधिकारियों को लापरवाही पूर्वक/भ्रामक आख्या प्रेषित की गयी, जिसे तत्कालीन नायब तहसीलदार विकासनगर पंचम सिंह नेगी जो वर्तमान में सेवा निवृत्त हो गये है, उनके द्वारा अपने अधिकारों के विपरित जाते हुए नियम विरूद्ध उक्त अनुमति जारी की गयी है। उप जिलाधिकारी, विकासनगर द्वारा तत्कालीन नायब तहसीलदार तथा तत्कालीन राजस्व निरीक्षक के विरूद्ध कठोरतम अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

  जय सिंह सैनी राजस्व निरीक्षक विकासनगर द्वारा बिना क्षेत्रीय राजस्व उप निरीक्षक से आख्या प्राप्त कर स्वयं ही अपनी आख्या में स्थल पर कोई बाग/पेड़ नहीं है, का उल्लेख किया गया है, जोकि संदिग्ध प्रतीत होती है, जबकि स्थलीय निरीक्षण के दौरान वन विभाग के टीम द्वारा जंगल साल का होना बताया गया । प्रश्नगत प्रकरण में स्थलीय निरीक्षण ना करते हुए उच्चाधिकारियों को लापरवाही पूर्वक/भ्रामक आख्या प्रेषित की गयी है तथा उप जिलाधिकारी, विकासनगर की हैसियत से नायब तहसीलदार (से.नि) पंचम सिंह नेगी द्वारा समतलीकरण की अनुमति बिना मौका नक्शा/फर्द के दी जानी अपने अधिकारों के विपरित जाते हुए नियम विरुद्ध है ।

 उप जिलाधिकारी, विकासनगर की संस्तुति के आधार पर जय सिंह सैनी, राजस्व निरीक्षक को निलम्बित करते हुए विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही गतिमान की जाती है तथा उप जिलाधिकारी. ऋषिकेश को जाँच अधिकारी नामित किया गया है। जबकि उप जिलाधिकारी विकासनगर को नायब तहसीलदार से.नि पंचम सिंह नेगी के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। 

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